नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जुडे़ महाभियोग प्रस्ताव पर विवाद बढता जा रहा है। इस बीच प्रस्ताव को मंजूरी देने संबंधी कांग्रेस की याचिका संविधान बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। इसपर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाये। साथ अपनी अर्जी वापस ले ली। कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर ऐसा रातो-रात क्या हो गया कि याचिका को संविधान बेंच को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया और यह फैसला किसने लिया? याचिका को अभी नंबर नहीं मिला है। बेंच नहीं गठित हुआ ऐसे में संविधान बेंच को ट्रांसफर क्यों?
याचिका वापस लेने के मुद्दे पर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में जो भी प्रशासनिक फैसला हुआ है उस बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये आदेश किसने पारित किया। चाहे मुख्य न्यायाधीश ने पारित किया है या अन्य ने किया है तो उसकी एक कॉपी हमें दी जाये।
देश के जाने माने प्रतिष्ठ एडवोकेट व कंग्रेस लीडर सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कई महत्वपूर्ण सवाल किये और जानकारी मांगी है। जो निम्नलिखित प्रकार से है।
- महाभियोग से संबंधित याचिका अभी एडमिट भी नहीं हुई। कोई नंबर नहीं दिया गया। तो आखिर रातो रात ये बेंच किसने बनाई। सुनवाई के लिये पांच जजों की बेंच का गठन किस प्रशासनिक आदेश के तहत किया गया?
- हर बेंच के गठन के लिये आदेश दिये जाते हैं। यदि इस प्रकरण में कोई आदेश है तो इसकी कॉपी क्यों नहीं दी गई?
- मुख्य न्यायाधीश इस मामले में कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक आदेश जारी नहीं कर सकते। इस मामले में ऐसा क्यों हुआ?
- न्यायिक आदेश के जरिये ही कोई भी याचिका भेजी जा सकती है संवैधानिक बेंच को। प्रशासनिक आदेश के तहत नहीं।
- संवैधानिक बेंच को कोई मामला तब भेजा जाता है जब कोई कानूनी सवाल हो लेकिन यहां ऐसा नहीं है।
कांग्रेल लीडर सिब्बल ने कहा कि हमने न्यायपालिका या किसी जज के खिलाफ निजी शिकायत नहीं की है। मेरा इतना ही कहना है कि अदालत की प्रणाली पूरी तरह स्वच्छ हो। हमने जो भी मुद्दे महाभियोग मे उठाये हैं वह राजनीति से जुड़े नहीं है। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें राजनीति हो।