टाइम्स खबर timeskhabar.com अयोध्या प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विवादित जमीन (2.77 एकड़) पर राम लला का अधिकार होगा और मस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिये अलग से पांच एकड़ी जमीन दिये जाने का आदेश दिया गया। अर्थात अब राम मंदिर बनाने पर कोई विवाद नहीं है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई के अगुवाई वाले पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया। ये न्यायाधीश हैं : मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस डी वाय चंद्रचुड और जस्टिस अशोक भूषण।
Read more ...