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पाकिस्तान के पूर्व सैन्याध्यक्ष व तानाशाह परवेज मुशरर्फ को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई है। मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला है। पेशावर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यी पीठ ने फांसी की सजा सुनाई है। तानाशाह मुशरर्फ ने तख्तापलट करते हुए पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई। अपने कार्यकाल के दौरान कई न्यायाधीशों को भी जेल में बंद कर दिया था। लोकतंत्र से बगावत कर सत्ता हासिल करने वाले मुशरर्फ ने शासन चलाने के लिये अपने की कानून बनाये थे।
इस मामले में उन्हें साल 2014 में हीं दोषी ठहराया गया था लेकिन वे साल 2016 में पाकिस्तान छोड़ दुबई चले गये थे। इस बीच अदालत के फैसले का कड़ा विरोध किया है पाकिस्तान की सेना ने। पाकिस्तान की सेना ने बयान जारी किया है कि परवेज मुशरर्फ कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकते। अदालत के फैसले से पाकिस्तान की शस्त्र सेना को काफी दुख पहुंचा है।
इस बीच परवेज मुशरर्फ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देन का निर्णय लिया है। और अदालत के फैसले को एकतरफा बताया।