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पाकिस्तान : भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को सात साल की सजा।
06-07-2018 08:20 PM
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(टाइम्स खबर डेस्क)। पाकिस्तान की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराये गये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही शरीफ को लगभग 73 करोड़ रूपये और मरियम को लगभग 18.2 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है। नवाज शरीफ के दामाद रिटार कैप्टन सफदर को एक साल की सजा सुनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ ने अदालत से अपील की थी कि उनकी पत्नी कुलसुम नवाज की सेहत अच्छी नहीं है फैसला सात दिन के बाद सुनाया जाये लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने उनकी अपील खारिज कर दी। और एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में सजा का ऐलान किया। फिलहाल नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम लंदन में है। लंदन में ही कैंसर से पीड़ित कुलसुम नवाज का इलाज चल रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ 14 जून को लंदन के लिये रवाना हुए थे अदालत से पेशी की छुट मिलने के बाद। 19 जून को भी छूट का अपील स्वीकार कर 23 जून तक छूट दी गई। इसके बाद 25 जून को की गई अपील पर 3 दिनों की छूट दी गई। इसके बाद फिर 2 से 9 जुलाई तक की छुट की अपील की गई जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। दोनो ही यानी नवाज शरीफ और उनकी बेटी को 27 जून को ही पाकिस्तान लौटना था लंदन से लेकिन वे लोग नहीं आये।
अदालत के फैसले के बाद नवाज शरीफ के भाई व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम न्याय के लिये संवैधानिक और सभी कानूनी रास्ते को अपनायेंगे।
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