पूर्व जस्टिस गांगुली दोषी - रिपोर्ट

पूर्व जस्टिस गांगुली दोषी - रिपोर्ट

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जस्टिस ए के गांगुली अपने इंटर्न के साथ छेडछाड़ के मामले को लेकर विवादो में हैं। इस मामले में बनी जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि जस्टिस गांगुली पहली नजर में दोषी पाये गये हैं। अब देखना है कि इस मामले में पीड़ित लड़की क्या रूख अपनाती है? 

नवभारत टाइम्स के अनुसार लॉ इंटर्न छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में जस्टिस ए के गांगुली को पहली नजर में दोषी पाया गया है। हालांकि इसके बावजूद जस्टिस गांगुली के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि बहुचर्चित लॉ इंटर्न छेड़छाड़ मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट गुरुवार को सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने पाया कि पीड़ित लड़की की शिकायत निराधर नहीं थी। पीड़ित लड़की सचमुच दिल्ली के एक फाइव स्टार होटेल के एक कमरे में करीब ढाई घंटे जस्टिस गांगुली के साथ थी। समिति के मुताबिक पहली नजर में यह बात सही लगती है कि जस्टिस गांगुली ने उस लड़की के साथ गलत आचरण किया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी साफ किया गया कि चूंकि घटना के वक्त पीड़ित लड़की सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी नहीं थी और अब जस्टिस ए के गांगुली रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस मामले में कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
गौरतलब है कि लॉ इंटर्न द्वारा एक ब्लॉग पर इस छेड़छाड़ की बात सार्वजनिक किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहल पर एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति ने तय सीमा के अंदर जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सदाशिवन को सौंप दी थी।